नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गांजा लेने के आरोप में भारती को शनिवार को और हर्ष को रविवार को गिरफ्तार किया था। रविवार को ही दोनों को NDPS कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश देते हुए कहा था कि जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को की जाएगी। भारती को कल्याण जेल में और हर्ष को तलोजा जेल में रखा गया था।
कोर्ट ने कहा था कि भारती और हर्ष के घर-ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में है। यह सिर्फ इस्तेमाल का मामला है, इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सिर्फ एक साल साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड जरूरी नहीं।